अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के छात्रों को स्टेशनरी की नि:शुल्क आपूर्ति दिल्ली सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा ६ वी से ८ वी और ९ वी से १२ वी कक्षा के छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य मुख्य उद्देश्य छात्रों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएं को पूरा करना है। इस योजना के तहत छात्रों को स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो छात्र के बैंक खाते में मासिक रूप से एक वर्ष में १० महीने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना का आवेदन करने के लिए छात्रों को दिल्ली का निवासी होना चाहिए, सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने की आवश्यकता है और परिवार की वार्षिक आय प्रदान करनी होंगी आदि जैसे पात्रता मानदंडों को पूरा करना होंगा। इस योजना को लागू करने के लिए उम्मीदवार को किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक आवेदन पत्र के साथ स्कूल में आवेदन करना चाहिए जहां उम्मीदवार का नामांकन है। भारत / जीएनसीटी के दिल्ली / एडेड मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों ६ वीं या १२ वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी की खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
Free Supply Of Stationery To SC/ST/OBC & Minorities Students In School (In English):
स्कूलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को स्टेशनरी का लाभ:
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जाती के छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए स्टेशनरी की नि:शुल्क आपूर्ति खरीदने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान करती है। वित्तीय सहायता की दरें नीचे उल्लिखित है:
- ६ वी से ८ वी कक्षा के छात्रों को ४५ रुपये प्रति महिना प्रदान कीया जाएंगा।
- ९ वी से १२ वी कक्षा के छात्रों को ७५ रुपये प्रति महिना प्रदान कीया जाएंगा।
- छात्रों को हर साल में १० महीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कीया जाएंगा।
- भारत / जीएनसीटी के दिल्ली / एडेड मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों ६ वीं या १२ वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी की खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
स्कूलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को स्टेशनरी की नि:शुल्क आपूर्ति लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- उम्मीदवारों की पारिवारिक की वार्षिक आय १ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार को स्कूल में अध्ययन करना होंगा।
- स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता केवल उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो ६ वी से १२ वी कक्षा तक पढ़ रहे है।
स्कूलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को स्टेशनरी की नि:शुल्क आपूर्ति लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण
- वास्तविक प्रमाण पत्र
- वार्षिक १ लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र
- पिछले साल की मार्कशीट
- बैंक विवरण आयएफएससी कोड, एमआयसीआर कोड, खाता नंबर, खाता धारक का नाम, शाखा का नाम
- जाति का प्रमाण पत्र
- गैर आपराधिक प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकर की तस्वीर
- अल्पसंख्यक घोषणा प्रमाण पत्र
- उपस्थिति का प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र: उम्मीदवार आवेदक उल्लेखित लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं: http://scstwelfare .delhigovt.nic.in/Free%20Supply%20of%20Stationary.pdf
- उम्मीदवार को उस आवेदन पत्र को ठीक से भरना होंगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अध्ययन करने वाले स्कूल में जमा करना होगा।
संपर्क विवरण:
- आवेदक छात्र जिस स्कूल में अध्ययन कर रहा वहा संपर्क कर सकता है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक दिल्ली के कल्याण विभाग से संपर्क कर सकता है।
संदर्भ और विवरण:
- इस योजना के दस्तावेजों और अन्य मदत के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाए: http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DoIT_Welfare/welfare/services/free%2Bsupply%2Bof%2Bstationery%2Bto%2Bsc-st-obc-min.%2Bstudents%2Bin%2Bschool