उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सब्सिडी वाले सौर पंप उपलब्ध कराने के लिए सौर पंप वोल्टिक सिंचाई पंप योजना (एसपीवीआईपीएस) शुरू की है। यह एक सौर जल पंप वितरण योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए ७०% की सब्सिडी पर १०,००० सौर संचालित कृषि जल पंप प्रदान करेंगी। सौर पंप के लिये पहले आवेदन करने वाले किसानों को पहले सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना साल २०१८-१९ में लागू की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों के पास कृषि सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन रहे यह है।
Solar Pump Voltaic Irrigation Pump Scheme (In English)
सौर पंप वोल्टिक सिंचाई पंप योजना क्या है? राज्य में किसानों को ७०% सब्सिडी पर सौर जल पंप प्रदान करने के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है।
सौर पंप वोल्टिक सिंचाई पंप योजना (एसपीवीआईपीएस) का उद्देश:
- किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए पर्याप्त बिजली प्रदान की जाएंगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को बिजली दिन के दौरान उपलब्ध की जाएंगी ताकि किसानों को रात में खेतों में सिंचाई करने के लिये नहीं जाना नहीं पडेंगा।
- राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएंगा।
- बिजली बचाने के लिए बिजली उत्पन्न के पारंपरिक तरीकों का उपयोग को कम किया जाएंगा।
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएंगा और प्रकृतिक संरक्षण को बचाया जाएंगा।
- राज्य के किसानों की आय में वृद्धि की जाएंगी।
सौर पंप वोल्टिक सिंचाई पंप योजना (एसपीवीआईपीएस) का लाभ:
- २ से ३ एचपी सौर पंप पर ७०% (५१,८४० रुपये) की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
- १० से १५ एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए ५ एचपी सौर पंप पर ४०% (७७,७०० रुपये) की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
- किसानों को बिजली और सौर पंप का उपयोग नहीं करना पडेंगा और किसान के डीजल और बिजली बिल के खर्चों को बचाया जाएंगा।
उत्तर प्रदेश सौर पंप वितरण योजना के लिए पात्रता:
- राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के लिये यह योजना लागू है।
- सौर पंप के लिये पहले पंजीकरण करने वाले किसान को पहले सौर पंप प्रदान किया जाएंगा, जल्द से जल्द पंजीकरण करें।
सौर पंप वोल्टिक सिंचाई पंप योजना (एसपीवीआईपीएस): आवेदन पत्र, पंजीकरण और आवेदन कैसे करें:
उत्तर प्रदेश सौर पंप वितरण योजना २०१८-१९ के पंजीकरण और आवेदन पत्र कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट upagripardarshi.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को १५ नवंबर २०१८ से १० दिसंबर २०१८ के बीच खुद को इस योजना के लिए पंजीकृत करने की आवश्यकता है। राज्य के किसान को बैंक में ड्राफ्ट जमा करने की आवश्यकता है और सब्सिडी मिलने के बाद आवश्यक राशि किसान को भुगतान की जाएंगी।
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