विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की है और चंडीगढ़ राज्य, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग के साथ सभी राज्यों द्वारा लागू की जाती है। इस योजना को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिसका मतलब है अंधे, बहरे, आस्थि रूप से विकलांग, जो ४०% से ७०% विकलांगता से पीड़ित है उनको इस योजना के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाएंगी।
इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को समर्थन और प्रोत्साहित करना है ताकि वे एक आम जीवन जी सकें। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को २,००० रुपये प्रति महिना तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उम्मीदवार को कुछ पात्रता मानदंडों को अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है जो आय सीमा या अन्य चीजों जैसे लेखों में नीचे उल्लिखित है।
Pension Scheme For Disabled Person (In English)
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लाभ:
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है जो अंधे, बहरे,आस्थि रूप से विकलांग है और जो ४०% से ७०% विकलांगता से पीड़ित है।
- नीचे उल्लिखित वित्तीय सहायता की दरें, जो लोग ४०% या उससे अधिक विकलांग होने पर उन्हें १,००० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएंगा।
- लाभार्थी ७०% या उससे अधिक विकलांग होने पर उन्हें २,००० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएंगा।
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
लाभार्थी की विकलांगता ४०% या उससे ऊपर होनी चाहिए।
लाभार्थी को विकलांग पेंशन प्राप्त करने के लिए आय सीमा १२,५०० रुपये प्रति महिना होंगी।
आवेदक पिछले तीन सालो से चंडीगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- लाभार्थी की दो पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- विकलांगता का प्रमानपत्र जिस मे लाभार्थी की विकलांगता ४०% या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- आधार कार्ड।
- तीन साल का प्रमाण पत्र जैसे की (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- बैंक विवरण जैसे की खाताधारक का नाम, शाखा का नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड होना चाहिए।
- पहचान प्रमाण पत्र।
- उम्र का प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक उम्मीदवार तालुका स्तर या जिला स्तर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र को प्राप्त करे और उस आवेदन पत्र को भरकर उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करे।
संपर्क विवरण:
- आवेदक उम्मीदवार तालुका स्तर या जिला स्तर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://chandigarh.gov.in/dept_social.htm
संबंधित योजनाएं:
Tags: विकलांग, चंडीगढ़, विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, पेंशन योजना, चंडीगढ़ में पेंशन योजना, विकलांग के लिए पेंशन योजना, Viklang, Pension Yojana, Chandigarh