केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के दिव्यांगों / विकलांगो के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की है जो शारीरिक रूप से विकलांग है और सभी स्रोतों से कम वित्तीय आय कमाते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का कुछ वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत प्रदान किए गए पेट्रोल / डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर ५०% सब्सिडी (मात्रा वाहन की इंजन क्षमता पर निर्भर करती है) प्रदान की जाएगी। उन लाभों का लाभ उठाने के लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मोटर वाहनों का मालिक होने चाहिए और सभी स्रोतों से आय २५०० / – रुपये प्रति महिना से अधिक नहीं होनी चाहिए (यानी एक वर्ष में ३०,००० रुपये से कम होनी चाहिए)।
Petrol Subsidy Scheme (In English)
पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ:
- इस योजना के तहत विकलांगता व्यक्तियों को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी के रूप में लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत पेट्रोल / डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर ५०% सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
- २ हॉर्स पावर और नीचे के वाहन: १५ लीटर प्रति महिना पर सब्सिडी
- २ हॉर्स पावर से अधिक वाहन: १५ लीटर या इससे अधिक प्रति महिना पर सब्सिडी
- इस योजना के माध्यम से अक्षम व्यक्ति और परिवार के कुछ वित्तीय बोझ को कम किया जाएगा।
विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू करने के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें:
- वे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम है और मोटर वाहनों के मालिक है।
- आवेदनकर्ता की सभी स्रोतों से आय २५०० प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए (यानी एक वर्ष में ३०,००० रुपये से कम होना चाहिए)।
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हे किसी सरकारी योजना का लाभ पहले से मिल रहा है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- यह योजना केवल भारतीय नागरिकोंको के लिए ही है।
विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- पिछले तीन वर्षों का निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल)
- ४०% या उससे अधिक विकलांगता के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र / पहचान पत्र की प्रतिलिपि
- वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जो आवेदक के नाम पर होनी चाहिए
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया:
- योजना के लिए अवदान पत्र सामाजिक कल्याण कार्यालय में उपलभ्द है।
- आवेदन फार्म को पूरी तरह से भरे और दस्तावेजोको जोड़े।
- आवेदन को उसी कार्यालय में जमा करे।
संपर्क और विवरण:
- आवेदक उम्मीदवार जिला स्तर या तालुका स्तर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: socialjustice.nic.in
Tags: विकलांग, सब्सिडी, Handicapped, पेट्रोल, दिव्यांग, Petrol Subsidy Scheme
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