भारत सरकार ने देश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन एंव विपणन सहायता (टीएमए) योजना शुरू की है। देश के वाणिज्य मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। सरकार इस योजना के तहत यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश है। भारत सरकार परिवहन एंव विपणन सहायता (टीएमए) योजना के माध्यम से सामानों की धुलाई पर आने वाले खर्चे के एक हिसा वापस करेंगी कृषि उत्पादों विपणन में मदत करेंगी। यह योजना १ मार्च २०१९ से १ मार्च २०२० तक किये गये कृषि उत्पादों के निर्यात पर लागू है।
इस योजना के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों तैयार करने वाले लोगों को प्रोस्ताईत किया जाएंगा। देश के किसानों की वार्षिक आय बढ़ाने में मदत की जाएंगी और उनके जीवन शैली में विकसित किया जाएंगा। देश के चाय कॉपी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ावा लाया जाएंगा। सरकार कृषि उत्पादों निर्यात में बढ़ावा लाकर देश के विकास दर में बढाया जाएंगा। इस योजना के माध्यम से देश के कृषि क्षेत्र में सुधार लाया जाएंगा।
परिवहन एंव विपणन सहायता (टीएमए) योजना के माध्यम से हवाई मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्ग से होने वाली निर्यात माल की धुलाई और विपणन कार्य में साहयता उपलब्ध की जाएंगी। प्रक्रिया के अनुसार, निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी वैध आरसीएमसी (पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र) वाले पंजीकृत और पात्र निर्यातक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन भेज सकते है।
लाभार्थी को परिवहन एंव विपणन सहायता (टीएमए) दावे के लिए आवेदन त्रिमासिक आधार पर किया जा सकता है। ऑनलाइन निर्यात दावे के लिए तिन महीने से १ वर्ष के अवधि तक आवेदन करना होंगा। आवेदक के पास आवेदन पत्र के साथ शिपिंग बिल, वाणिज्यक चालन, लैंडिंग बोर्ड का बिल और लैंडिंग प्रमाण पत्र जरुरी होंगा।