भारत सरकार ने भारतीय डाक के साथ डाकघर बचत योजनाएं के तहत विभिन्न बचत विकल्प शुरू किये है। इस योजना का मुख्य उद्देश लाभार्थी के बचत को बढ़ावा देना और विभिन्न बचत योजनाओं को प्रदान करना है। भारतीय डाक आयकर लाभ के साथ जमा और निकासी के लिए बचत, सरल, त्वरित और परेशानी मुक्त प्रक्रिया पर अच्छी ब्याज दरें प्रदान करती है।
Post Office Savings Schemes (In English)
डाकघर बचत खाता:
- ब्याज दर: व्यक्तिगत / संयुक्त खातों पर प्रति वर्ष ४.०%
- न्यूनतम राशि: खाता खोलने के लिए २० रुपये
- न्यूनतम शेष राशि: ५० रुपये
- कर लाभ: वित्तीय वर्ष में १०,००० ब्याज प्रति वर्ष पर कोई कर नहीं है
५–वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (आरडी):
- ब्याज दर: ७.३ % प्रति वर्ष (१० रुपये = ७२५ रुपये ५ साल के बाद )
- परिपक्वता: ५ साल
- न्यूनतम राशि: १० रुपये या ५ रुपये के गुणक
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
डाकघर समय जमा खाता (टीडी):
- ब्याज दर: प्रथम वर्ष: ६.९%, दूसरा वर्ष: ७.०%, तीसरा वर्ष: ७.२%, पाचवे वर्ष: ७.८ % (वार्षिक देय ब्याज लेकिन त्रैमासिक गणना होंगी)
- न्यूनतम निवेश: २०० रुपये और २०० रुपये के गुणक
- टैक्स लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
डाकघर मासिक आय योजना खाता (एमआईएस):
- ब्याज दर: ७.३% वार्षिक
- न्यूनतम राशि: १५०० रुपये और १५०० रुपये के गुणक
- अधिकतम निवेश: एक व्यक्ति के लिए ४.५ लाख और संयुक्त खाते के लिए ९ लाख रुपये
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस):
- ब्याज दर: ८.७% वार्षिक
- न्यूनतम राशि: १००० रुपये और १००० रुपये के गुणक
- अधिकतम निवेश: १५ लाख रुपये
- परिपक्वता: ५ साल
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
- पात्रता: ६० साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पात्र है
१५ साल सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ):
- ब्याज दर: ८ % प्रति वर्ष
- न्यूनतम राशि: ५०० रुपये
- अधिकतम निवेश: १,५०,००० रुपये प्रति वर्ष
- परिपक्वता: १५ साल, ७ साल के बाद निकासी की अनुमति है
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
- कर्ज सुविधा ३ साल बाद उपलब्ध है
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) और ५ साल राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवीं अंक):
- ब्याज दर: ८% प्रति वर्ष
- न्यूनतम राशि: १०० रुपये और १०० रुपये के गुणक
- परिपक्वता: ५ साल
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
- १०० रुपये की राशी बढ़कर ५ साल के बाद १४६.९३ होंगी
किसान विकास पत्र (केवीपी):
- ब्याज दर: ७.७% प्रति वर्ष
- न्यूनतम राशि: १००० रुपये और १००० रुपये के गुणक
- परिपक्वता: ९ साल ४ महीने (११२ महीने)
- सुकन्या समृद्धि लेखा:
- ब्याज दर: ८.५% प्रति वर्ष
- न्यूनतम राशि: १००० रुपये
- अधिकतम राशि: १,५०,००० रुपये
- कर लाभ: आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० सी के तहत कर लाभ
- पात्रता: १० साल से कम उम्र के लड़कियों के खाते खोले जा सकते है।
- केवल २१ साल की उम्र पूरी होने के बाद बंद किया जा सकता है।
- माता-पिता और अभिभावक लड़की के नाम पर खाता खोल सकते है।
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